Tax benefits to Senior Citizens: सीनियर सिटीजन को टैक्स में मिलते हैं कई सारे बेनिफिट, जानिए सभी के बारे में
Tax benefits to Senior Citizens: आम लोगों के मुकाबले, वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में कई तरह के फायदे मिलते हैं.
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Tax benefits to Senior Citizens: आम लोगों के मुकाबले, वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में कई तरह के फायदे मिलते हैं.
1. टैक्स में छूट की सीमा
आम नागरिकों को एक वित्तीय वर्ष में केवल 2.5 लाख रुपए की छूट मिलती है. जबकि वरिष्ठ नागरिकों (60 साल से अधिक उम्र) के लिए यह सीमा 3 लाख रुपए तक है. जबकि अति वरिष्ठ नागरिकों (60 साल से अधिक उम्र) के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए है. यानि अगर वरिष्ठ नागरिक की सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक है, तो उस पर TDS नहीं काटा जाएगा. और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सीमा 5 लाख रुपए तक है.
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2. 50 हजार रुपए तक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम
इनकम टैक्स के सेक्टियो 80D के तहत, सीनियर सिटीजन द्वारा दिए गए 50 हजार तक के मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम को डिडक्शन के तौर पर मंजूर किया गया है. जबकि आम लोगों के लिए यह सीमा केवल 25 हजार रुपए है.
3. एक लाख तक का मेडिकल डिडक्शन क्लेम
सेक्शन- 80DDB के तहत, 60 साल से अधिक उम्र के लोग कुछ खास बीमारियों के चलते 1 लाख रुपए तक का मेडिकल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. जबकि 60 साल तक के लोगों के लिए यह सीमा केवल 40 हजार रुपए ही है.
4. बैंक अकाउंट ब्याज पर डिडक्शन क्लेम
60 साल की उम्र तक के व्यक्ति को सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट में 10 हजार रुपए तक का डिडक्शन क्लेम करने की छूट है. जबकि सीनियर सिटीजन, बैंक या पोस्ट ऑफिस बैंक के साथ सेविंग और फिक्स्ड डिपॉजिट पर जो ब्याज कमाते हैं उस पर 50 हजार रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.
5. ई-फाइलिंग में छूट
अति वरिष्ठ नागरिक ITR-1 या ITR-4 में अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो उन्हें इसके लिए ई-फिलिंग करने की जरूरत नहीं. केवल पेपर मोड में रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
02:48 PM IST